
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जब सड़क (Road) गाड़ी चलाने (Driving Car) लायक न हो तो उस पर टोल (Toll) की वसूली गलत है, जो सड़क अधूरी हो, जिसमें गड्ढे हों या जिसमें ट्रैफिक अटक कर चलता हो, उसमें टोल नहीं वसूला जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें त्रिशूर ज़िले के पालिएक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली बंद करवा दी गई थी.
6 अगस्त को केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नेशनल हाई वे 544 के एडपल्ली-मन्नुथी सेक्शन की खराब स्थिति के चलते वहां 4 सप्ताह के लिए टोल वसूली रोक कर पहले सड़क ठीक करने का आदेश दिया था. 65 किलोमीटर के इस सेक्शन में टोल पर रोक के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क का रखरखाव करने और टोल वसूली के लिए ज़िम्मेदार कंपनी सुप्रीम पहुंची थी. उनका कहना था कि सड़क के बहुत सीमित हिस्से में रुकावट है.
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