img-fluid

SC ने क्यों दी हिदायत? ‘राज्य को खुद की गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती’

February 19, 2022


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें राज्य सरकार को 30 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राज्य को अपनी खुद की गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा, ’30 सालों तक लगातार सेवाएं लेना और उसके बाद यह दलील देना कि कोई कर्मचारी जिसने 30 वर्षों तक निरंतर सेवा की है, पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, अनुचित रुख के अलावा और कुछ नहीं है।’

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, राज्य को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने राज्य को प्रतिवादी को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है, जो 30 साल से अधिक सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है।’

Share:

  • बर्थडे केक काटते वक्त पति से झगड़ा, सुबह पंखे से लटकी मिली पत्नी की लाश

    Sat Feb 19 , 2022
    नोएडा: नोएडा सेक्टर 119 से सुसाइड का चौंकाने वाला मामला सामने आया हैं. जहां पर बर्थडे की खुशियां पलभर में ही मातम में बदल गईं. बताया जा रहा है कि जन्मदिन का केक काटते ही पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और महिला ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली. सूचना पर पुलिस […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved