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पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या! कोर्ट ने कहा- समाज के लिए भयावह, आरोपी पति को फांसी

December 09, 2025

उदयपुर: मावली क्षेत्र (Mavli area) से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पत्नी (Wife) की पत्थर (Stone) से सिर कुचलकर हत्या करने के आरोप में न्यायालय (Court) ने पति (Husband)को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. एडीजे राहुल चौधरी की अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी का मामला मानते हुए यह कठोर फैसला सुनाया. फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद लोगों में भी इस सख्त दंड पर गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जबकि मृतका के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया.

मामले की शुरुआत पुलिस थाना घासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधु के बीड़े से हुई, जहां एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. शव की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई. मृतका के चेहरे और सिर को बड़े पत्थर से इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया था. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पिता ने मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी की पहचान की. उन्होंने तुरंत अपनी शिकायत में बेटी के पति पर ही हत्या का संदेह जताते हुए घासा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इस FIR के बाद घासा पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.


प्रकरण न्यायालय में पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने अदालत को बताया कि यह मामला अत्यंत निंदनीय और मानवीय संवेदना को झकझोरने वाला है. अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों को परीक्षित करवाया. साथ ही 67 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए, जिनमें घटना स्थल की तस्वीरें, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी के बयान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल थे. इन सभी गवाहियों और दस्तावेजों ने अदालत के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि आरोपी ने बेहद क्रूरता के साथ अपनी पत्नी की हत्या की थी.

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह की हत्या समाज के लिए अत्यंत भयावह उदाहरण बनती है और इसे सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. महिला के सिर को पत्थर से कुचलने की क्रूरता, घटना का तरीका और आरोपी का व्यवहार इस अपराध को ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणी में लाता है. इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति को मृत्युदंड से दंडित किया और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर सजा आवश्यक है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए.

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