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खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव में डालेगा वोट?

September 02, 2025

चंडीगढ़ । सांसद खालिस्तानी (MP Khalistani) समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेगा या नहीं, इस पर बड़ी अपडेट आई है। अमृतपाल फिलहाल पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद है। वह अभी असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद है। जेल में रहते हुए ही अमृतपाल ने रिकार्ड मतों से सांसद चुनाव जीता था। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान सुविधा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश दिए हैं।



असम की जेल में बंद है अमृतपाल
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के अनुसार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उसे डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र मतदान के दिन ही सौंपा जाता है। चिन्हित डाक मतपत्र वाली सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना अनिवार्य है। इसके लिए आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अमृतपाल सिंह द्वारा मतदान किया गया डाक मतपत्र डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से भेजा जाए। ताकि यह 9 सितंबर 2025 शाम 6:00 बजे तक, जब मतगणना शुरू होगी, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाए।

सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में परिवार
अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मार्च 2023 में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के ढाई साल बाद इस केस को अमृतसर जिला अदालत शिफ्ट किया गया है। अमृतपाल सिंह का परिवार अमृतपाल सिंह पर लगे एनएसए को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। आरोपी को उसके 10 साथियों के साथ असम की जेल में बंद किया गया था। अब केवल अमृतपाल सिंह ही डिब्रूगढ़ की जेल मे बंद है। अमृतपाल ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव हलका खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और जीत गया था।

लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांगी थी अनुमति
इससे पहले अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि उनकी लगातार अनुपस्थिति उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और उनके क्षेत्र की जनता बिना प्रतिनिधित्व के रह रही है। उसने यह भी तर्क दिया कि यदि उनकी अनुपस्थिति 60 दिनों से अधिक हो जाती है तो उनकी सीट खाली घोषित की जा सकती है जिससे लगभग 19 लाख मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। अमृतपाल सिंह ने 30 नवंबर 2024 को लोकसभा अध्यक्ष से संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। इस पर उसे सूचित किया गया था कि वह पहले ही 46 दिनों तक अनुपस्थित रह चुके हैं। इसके बावजूद उसने जिला मजिस्ट्रेट को कई बार आवेदन दिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जानकारी दी कि जेल में बंद सांसद को 54 दिनों की छुट्टी दी गई है। इस पर खंडपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता को संसद से निष्कासन की आशंका थी। लेकिन इस पत्र से उसकी चिंता दूर हो जाती है।

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