
चंडीगढ़ । गुरुग्राम (Gurgaon) के सेक्टर 108 के पास सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) पर कुछ युवकों ने सोशल मीडिया (Social media) पर रील (reel) बनाने के लिए अपनी कारें बीच सड़क पर रोक दीं। इस वजह से हाईवे पर दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इस मामले में आज पुलिस ने तीन युवकों को गुड़गांव काबू कर लिया है। आरोपियों की पहचान साेहना के रहने वाले हिमांशू, सागर तथा दिल्ली के रहने वाले कौशल के रूप में हुई है। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस केस दर्ज आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान
पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और फिर पकड़ा। इस मामले में शामिल अन्य अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो थार व एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी बरामद कर लिया है।
काफिले में थी लग्जरी कारें
द्वारका एक्सप्रेसवे पर कल कुछ युवकों ने रील बनाने के लिए कारों का काफिला रोक दिया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। युवकों ने करीब 10 मिनट तक गाड़ियां बीच सड़क पर रोककर वीडियो शूट किया। इस दौरान कुछ युवक कारों की खिड़कियों पर बैठे नजर आए, तो कुछ सनरूफ से बाहर निकलकर खड़े थे।
एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें
इस हरकत से एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। युवकों के इस काफिले में मर्सिडीज बेंज, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो और कई हैचबैक कारें शामिल थीं। कुछ युवक अवैध रूप से लगाए गए सायरन बजाते हुए और डिपर जलाते हुए रील शूट कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक वहां से जा चुके थे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उनका पता लगाया।
स्टंटबाजी पर कड़े प्रावधान
आए दिन देश के कई राज्यों से स्टंटबाजी के नए मामले सुनने और देखने को मिल रहे हैं। आजकल के युवा अपनी और साथ ही दूसरों की जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते हैं और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं।
कानून में क्या है सजा?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होता है। यह अधिनियम तब लागू होता है जब कोई सड़क पर लापरवाही से ड्राइविंग करता है। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर और स्टंटबाजी करने वालों पर अलग-अलग धाराओं में 25,000 रुपए से लेकर 36,000 रुपए तक चालान काटा जा सकता है। वहीं, लापरवाही से वाहन चलाने पर बीएनएस की 125 धारा के तहत कार्रवाई होती है। इसमें तीन महीने का कैद व जुर्माना शामिल होता है।
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