
इंदौर। खेत में से ट्रैक्टर निकालने की बात पर हुए विवाद में युवक की हत्या के आरोपी रामराज पिता देवकरण कुशवाह निवासी ग्राम हिंगोरिया को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद की कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना 13 मार्च 2024 को सुबह करीब दस बजे की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगोरिया में खेत में से ट्रैक्टर ले जाने की बात को लेकर शिवनारायण और दीपक से आरोपियों का विवाद हुआ। इस दौरान दराते से पेट में किए गए हमले में गम्भीर घायल दीपक की मौत हो गई, जबकि शिवनारायण घायल हुआ था। गांधीनगर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी रामराज को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई, जबकि दो अन्य आरोपी देवकरण एवं रोहित को संदेह का लाभ देते दोषमुक्त कर दिया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल द्वारा पैरवी की गई।
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