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चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी मामला, लालू यादव दोषी करार

रांची । चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इसके मुख्य आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है.

पूर्व में चारा घोटाले के अलग-अलग मामले में लालू यादव को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है और वह जमानत पर चल रहे हैं. हालांकि निचली अदालत से उन्हें हमेशा निराशा हाथ लगी है. इधर रिम्स ने दावा किया है कि बीमार चल रहे लालू यादव को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल पूरी तरह तैयार है. मेडिसिन विभाग के हेड उमेश प्रसाद जो लालू यादव का इलाज करते थे उनका निधन हो चुका है लेकिन वहां के PRO का कहना है कि वर्तमान मेडिसिन हेड को अब यह जिम्मेदारी दी गई है.

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रांची में वकील प्रभात कुमार ने कुछ दिन पहले बताया था कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है. चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47 ए/96 के ये मामले दरसल 1990 से 1995 के बीच के हैं. लालू के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बताया कि लालू यादव किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं. उन्हें चिकित्सकों ने 24 घंटे में महज 500 मिली लीटर लिक्विड लेने के लिए कहा है.

अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि अगर क्रिएटिनिन लेवल पांच से ऊपर जाता है तो उनको नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ेगा. हर रोज स्वास्थ्य का अपडेट एम्स को भेजा जाता है. इसके पहले तमाम मामलों में तीन साल से ज्यादा की सजा लालू को हुई है और लोअर कोर्ट से कभी भी राहत नही मिली है.

 

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