
इंदौर। जिला प्रशासन (district administration) ने एक बार फिर अवैध बायो डीजल पम्प के खिलाफ कार्रवाई (कार्रवाई ) की और भूमिगत टैंक में छुपाकर रखा गया 22 हजार लीटर बायो डीजल और अन्य सामग्री जब्त की। इसकी कीमत 20 लाख 28 हजार रुपए होती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना मानपुर में पम्प संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। पेट्रोल पम्प संचालन (Petrol Pump Operation) की अनुमति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज (Document) भी नहीं पाए गए। 3 सैम्पल भी मौके से लिए गए, जिनकी जांच करवाई जाएगी। उक्त कार्रवाई एबी रोड मानपुर (AB Road Manpur) में ग्राम काली किराय में हयात-मेवात ढाबे के पीछे स्थित वेदांत रोकड़े के पम्प पर की गई।
डीजल (diesel) की कीमतें भी पिछले दिनों लगातार बढ़ती रही, जिसके चलते बायो डीजल अवैध रूप से बिकने लगा, क्योंकि इसकी कीमत कम रहती है। कलेक्टर के निर्देश पर कल अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने वेदांत रोकड़े के पम्प पर भी छापा डलवाया। बायो डीजल शिवम इंटरप्राइजेस सूरत से 68 रुपए प्रति लीटर की दर से पंडित ट्रेडर्स नामक फर्म (Firm called Pandit Traders) के नाम से खरीदा गया 23822 लीटर बायो डीजल में से 1 हजार 822 लीटर बेच दिया और शेष 22 हजार लीटर भूमिगत टैंक में संग्रहित पाया गया, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने जब्त कर लिया।
मौके पर एक डिस्पेंसिंग मशीन (dispensing machine) भी पाई गई। यह पम्प रात में ही चला जाता था, ताकि चोरी-छुपे बस-ट्रक संचालकों को बायो डीजल दिया जा सके। बायो डीजल बेचने की विधिवत अनुमति नहीं पाई गई और ना ही पम्प संचालक द्वारा कोई स्थायी रिकार्ड रखा गया। यहां तक कि पम्प संचालन के लिए भी किसी विभाग की सक्षम स्वीकृति नहीं पाई गई। जीएसटी पंजीयन (GST Registration), अग्निशमन उपकरण, गुमाश्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी सहित अन्य तमाम अनुमतियां भी जांच के दौरान पम्प संचालक उपलब्ध नहीं करवा पाए।
मोट स्प्रीट और हाई स्प्रीट डीजल (Mott Spirit and High Spirit Diesel) आदेश-2005 की कंडिकाओं का भी उल्लंघन पाया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दण्डनीय मानते हुए संचालक वेदांत रोकड़े, प्रबंधक लक्ष्मण सिंह के खिलाफ सहायक आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने एफआईआर दर्ज करवाई और एक-एक लीटर तीन सैम्पल भी पम्प से लिए गए।
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