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जनवरी से पुराने वाहनों पर भी फास्टैग अनिवार्य

December 11, 2020

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए

भोपाल। टोल टैक्स पर कैश लाइन की वजह से लगने वाले जाम को अब पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक जनवरी से 1 दिसंबर 2017 से पहले बिक्री हुए वाहनों पर इसकी अनिवार्यता लागू कर दी है, जिसमें एम और एन श्रेणी के भी वाहनों को शामिल किया गया है। साथ ही जिन वाहनों के पास नेशनल परमिट है, उनके लिए भी यह पूरी तरह से जरूरी हो गया है। बता दें कि मंत्रालय की तरफ से 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इस अनिवार्यता के बाद आई दिक्कतों को देखते हुए सभी टोल पर अब केवल एक-एक लेन ही कैश की रखी गई है, जो कि अभी भी चल रही है। अब विभाग की तरफ से दिसंबर 2017 से पहले के पंजीकृत वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। चूंकि पिछले वर्ष जितने भी वाहन पंजीकृत हो रहे हैं और जो फिटनेस के लिए जा रहे हैं उन पर फास्टैग लगा होता है। ऐसे में अब जो वाहन बचे हैं, उनमें अधिकांश पुराने वाहन हैं, जो कि वर्ष 2017 से पहले पंजीकृत ह

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