
नई दिल्ली । समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुला आजम को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है।
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। तंजीन फातिमा पर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम का फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप है, ताकि वह चुनाव लड़ सकें। अक्टूबर 2020 में हाईकोर्ट ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी। अब्दुल्ला को 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी।
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