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कम्प्यूटरीकृत भू-अधिकार पुस्तिका ही मान्य

December 21, 2021

  • प्रमुख सचिव ने संभागायुक्त व कलेक्टरों को लिखा पत्र
  • 45 रुपए ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य

भोपाल। भू-अधिकार पुस्तिका अब केवल ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ही मान्य की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा भोपाल सहित पूरे प्रदेश के संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और तहसीलदार सहित अन्य विभाग के प्रमुखों को इस आदेश का पत्र जारी किया गया है। पत्र में हवाला दिया गया है कि पूर्व में भौतिक रूप से जारी भू-अधिकार पुस्तिका यथावत प्रचलन में रहेगी, परंतु नवीन पुस्तिका अब कम्प्यूटरीकृत ही मान्य होगी। सरकार ने कम्प्यूटरीकृत भू-अधिकार पुस्तिका की दर भी निर्धारित कर दी है। प्रथम पृष्ठ के लिए 30 एवं अतिरिक्त प्रति पृष्ठ के लिए 15 रुपए शुल्क निर्धारित है। पुस्तिका न्यूनतम 2 पृष्ठों की होगी, जिसकी कीमत 45 रुपए निर्धारित की गई है।


शुल्क अदा करने पर भू-अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाइन आईटी सेंटर, एमपी ऑनलाइन, लोकसेवा केंद्र एवं शासन द्वारा अधिकृत सेवाप्रदाता से प्राप्त की जा सकेगी। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 2020 के प्रावधान अनुसार भू-सर्वेक्षण उपरांत प्रथम व पुस्तिका राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत निर्मित नियमों में जहां-जहां नि:शुल्क जारी करने का प्रावधान है, संबंधित व्यक्ति को नि:शुल्क दी जाएगी। पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित भूमि स्वामी की आईडी डाली जाएगी। किसी भूमि स्वामी की समग्र आईडी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसे पुस्तिका प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

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