
भोपाल । सामान्य प्रशासन विभाग के सोमवार के आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार (Madhya Pradesh State Government) ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती (Direct recruitment) में 73 फीसदी आरक्षण (Reservation) लागू करने का आदेश रविवार को जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। कुल 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। ये आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू होगा। इसी तरह, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू होगा। इससे पहले, 9 सितंबर को, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू करने के लिए कहा था, जिस पर एमपी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
मार्च 2019 में पारित एक अध्यादेश के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। अगस्त 2019 में अध्यादेश कानून बन गया। इससे पहले की अगर बात करें तो प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। वहीं EWS को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था।
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