ग्वालियर। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म (rape of minor) मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त निर्णय लेते हुए बहोड़ापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में उसके दो मंजिला मकान को जमींदोज (two storey house) कर दिया है। इस कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है कि समाज को गलत दिशा में ले जाने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम के संयुक्त दल ने बहोड़ापुर क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी पॉस्को एक्ट में जेल की हवा खा रहे आरोपित चतुर्भुज राठौर के मकान को बुधवार को जमींदोज कर दिया। दरअसल माधौगंज क्षेत्र के रॉक्सी पुल के पास रहने वाली 11 वर्षीय बालिका के साथ पतंग की दुकान चलाने वाला 65 वर्षीय चतुर्भुज राठौर ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद से ही प्रशासन की नजर आरोपी के अवैध मकान पर बनी हुई थी। इसी के तहत एसडीएम प्रदीप तोमर पुलिस बल व निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे और मकान खाली करने की बात कही। इस बीच आरोपी के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि एक घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने मकान को जमींदोज कर दिया।
एसडीएम तोमर ने बताया कि पॉस्को एक्ट के आरोपी के जिस मकान को ध्वस्त किया गया है उसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि एंटी माफिया अभियान के तहत असमाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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