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कोरोना काल में 20 हजार व्यवसाय बंद, बिजली कनेक्शन कटवाए, वापस शुरू करने पर 25 फीसदी छूट

April 04, 2022

इंदौर। कोरोना काल (corona period) में जो मुफलिसी का दौर शुरू हुआ उसका असर आज तक दिख रहा है। दो साल कोरोना से व्यवसाय पर प्रतिकूल असर आया था। कई दुकान और अन्य व्यवसाय करने वाले किराया व बिजली का बिल तक जमा नहीं कर पाए। कंपनी ने ऐसे व्यावसायिक कनेक्शनों को फिर से चालू करने के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें बंद पड़े कनेक्शनों को शुरू करने के लिए 25 फीसदी छूट दी जाएगी।

इंदौर बिजली कंपनी क्षेत्र (Indore Electricity Company Sector) के 15 जिलों में तकरीबन 20 हजार से ज्यादा व्यावसायिक कनेक्शन कोरोना काल (business connection corona period) के दौरान बंद हो गए थे, जो अब तक शुरू नहीं हो पाए और इन लोगों पर बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए की राशि बकाया हो गई है। ऐसे दुकानदार और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता जो अपने बिजली कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कंपनी सहमति पत्र लेकर 25 फीसदी राशि छूट देकर 6 समान किस्तों में शेष राशि जमा करने के लिए योजना लाई है। इंदौर जैसे बड़े शहर में भी तकरीबन 6 हजार कनेक्शन बंद तो हुए, लेकिन फिर से शुरू नहीं हो पाए।

दूसरे नाम से ले लिए कनेक्शन
बिजली कंपनी क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान हजारों व्यावसायिक कनेक्शन बंद हो गए थे। उसके बाद लोगों ने समय अनुसार अपने कनेक्शन शुरू करा लिए थे और जो लोग बच गए थे उनके द्वारा दूसरे नाम से बिजली कनेक्शन भी लेने की जानकारी सामने आ रही है। कंपनी की योजना बेहतर तो है, लेकिन शुरू करने में काफी देर हो गई।


कंपनी चाहती है बिना झंझट बकाया राशि मिले
जो व्यावसायिक कनेक्शन अभी तक बंद हैं उन पर बिजली कंपनी को बकाया दो करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लेना है। कंपनी चाहती है कि ऐसे उपभोक्ता को राहत देकर बिना झंझट के बकाया राशि वसूली जाए और उपभोक्ता भी आसान किस्तों में बिजली बिल जमा कर सके।

इस प्रकार ले सकते हैं छुट का लाभ
स्थाई रूप से विच्छेदित उच्चदाब, एल.वी.-2 एवं एल.वी.-4 श्रेणी के उपभोक्ता जिनकी प्रारंभिक अनुबंध अवधि विच्छेदन की तिथि को या पहले समाप्त हो गई है एवं कनेक्शन पुन: संयोजित कराना चाहते है, ऐसे उपभोक्ताओं को स्थाई विच्छेदन के दिनांक पर देय कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान विद्युत संयोजन के पूर्व देना होगा। शेष राशि का भुगतान अधिकतम 6 समान किश्तों में संयोजन के बाद प्रतिमाह विद्युत देयकों के साथ देना होगा। पुनर्संयोजित होने के लिए उपभोक्ताओं को नवीन अनुबंध करना होगा। साथ ही नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस भी देना होगा। अगर उपभोक्ता की अमानत राशि का समायोजन बकाया राशि में कर लिया गया हो तो उसे नवीन अमानत राशि नियमानुसार जमा करनी होगी।

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