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ज्ञानवापी पर फैसले का इंतजार आज होगा खत्म, वाराणसी में धारा 144 हुई लागू

September 12, 2022

वाराणसी। वाराणसी (Varanasi) जिला न्यायालय सोमवार को श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी (Shringar Gauri-Gyanvapi) मामले में फैसला सुनाने जा रहा है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा खासी बढ़ा दी गई है और शहर में रविवार को धारा 144 लागू कर दी गई थी। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बीते महीने 12 सितंबर तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर (Varanasi Kashi Vishwanath Temple) से सटी ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी केस (Masjid Shringar Gauri Case) की मेरिट पर आज जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (Judge Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत में फैसला आने की उम्मीद है। फैसले में तय हो जाएगा कि अदालत में दायर वाद सुनने योग्य है या नहीं। पिछली सुनवाई पर दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर ने तिथि तय की थी।

वहीं सोमवार को फैसले के मद्देनजर पुलिस हाईअलर्ट (police high alert) है। शहर में धारा-144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सार्वजनिक स्थल, स्टेशन, रोडवेज, घाट, मंदिर व संवेदनशील स्थलों पर रात से निगरानी बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने फुट पेट्रेालिंग का निर्देश दिया है। उधर, धर्मगुरुओं व प्रबुद्धजनों के साथ थानावार बैठक कर शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की गई है।



पिछले वर्ष सिविल जज (सीनियर डिविजन) की कोर्ट में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन व सौंपने सम्बंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थनापत्र देकर वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब कर ली। इसी दौरान अंजुमन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई।

मसाजिद की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 (मेरिट) के तहत केस खारिज करके लिए कई तिथियों पर दलीलें दी गईं। 24 अगस्त को दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दौरान वादी पक्ष की ओर से लिखित बहस भी दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कई विवरण व पत्रावली कोर्ट में दी हैं। बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की ओर से केस की मेरिट की याचिका खारिज हो चुकी है।

संवेदनशील जगहों पर पीआरवी व क्यूआरटी तैनात करें
पुलिस कमिश्नर ने रविवार की दोपहर गुगल मीट के जरिये कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा भी की। फैसले और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। बताया कि औचक जांच के लिए सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है।

संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। पीआरवी और क्यूआरटी को संवेदनशील जगहों पर लगाने को कहा। कमिश्नरेट सीमा पर जांच व सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग, सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह भी रहे।

दशाश्वमेध क्षेत्र में शांति समिति की बैठक
लक्सा थाना क्षेत्र के एक होटल में पीस कमेटी की बैठक हुई। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पाण्डेय, प्रशिक्षु अधिकारी प्रतीक कुमार, दशाश्वमेध एसओ अजय मिश्रा, एसओ लक्सा अनिल कुमार साहू, चौक इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा सहित दर्जनों पार्षद उपस्थित थे। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने रविवार देर शाम से रात तक ज्ञानवापी क्षेत्र, चौक, गोदौलिया, मदनपुरा, नई सड़क, दालमंडी आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया। शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील के साथ सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

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