भोपाल। अवैध भवन निर्माण के लिए लागू 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की ऑनलाइन स्वनिर्धारण कम्पाउंडिंग सुविधा को शासन ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब जांच के बाद ही कम्पाउंडिंग मंजूर होगा।
कम्पाउंडिंग के अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद अवैध निर्माणों को वैध करने से पहले स्थानीय निकाय का दल स्थल निरीक्षण करेगा और जांच कर संतुष्टि के बाद ही कम्पाउंडिंग हो सकेगी। इससे पहले 13 महीने पूर्व लागू की गई व्यवस्था में स्थल निरीक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और लोगों ने बिना जांच के ही भवन को वैध करा लिया था। आरोप है कि इसका फायदा उठाते हुए अवैध निर्माणकर्ताओं ने 70 से 80 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण कार्य वैध करा लिए। इन धांधलियों के सामने आने के बाद अब स्थल निरीक्षण के बाद ही कम्पाउंडिंग होगी।
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