img-fluid

बाल विवाह के मुद्दे पर असम में बवाल, अबतक 2211 गिरफ्तार; महिलाओं का प्रदर्शन

February 04, 2023

नई दिल्ली: असम (Assam) में बाल विवाह (child marriage) के मुद्दे पर बवाल जारी है. असम पुलिस (Assam Police) ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अबतक 2211 लोगों को गिरफ्तार (Arrested) किया है. गिरफ्तार आरोपियों (the accused) में ऐसे विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी (Pandit and Maulvi) भी शामिल हैं. पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपियों की सूची है और यह अभियान जारी रहेगा. वहीं, महिलाओं ने अलग-अलग जिलों में गिरफ्तारियों का यह कहते हुए विरोध भी किया कि उनके सामने आजीविका की समस्या होगी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि अब तक पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई. आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा.

उन्होंने कहा, ”राज्य भर में शुक्रवार सुबह से मुहिम शुरू की गई और यह अगले तीन से चार दिन तक जारी रहेगी. राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं.”

अगले तीन से चार दिनों तक जारी रहेगा अभियान
पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा, हमारे पास 8,000 नामजद अभियुक्तों की सूची है और अभी तक हमने केवल 2211 लोगों को गिरफ्तार किया है. बाल विवाह के खिलाफ अभियान अगले तीन से चार दिनों तक जारी रहेगा. शुक्रवार शाम तक, विश्वनाथ जिले में सबसे अधिक 137 गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके बाद धुबरी में 126, बक्सा में 120, बारपेटा में 114 और कोकराझार में 96 गिरफ्तारियां हुई हैं.


राज्यमंत्रिमंडल ने हाल में फैसला किया कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14-18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

इस कुरीति से मुक्ति के लिए सहयोग और समर्थन की जरूरत- सीएम
ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा. अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता. सीएम सरमा ने राज्यव्यापी पुलिस कार्रवाई पर पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह की मौजूदगी में सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने लोगों से इस कुरीति से मुक्ति के लिए सहयोग और समर्थन की अपील की.

पतियों और बेटों की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरीं महिलाएं
इस बीच महिलाएं अपने पतियों और बेटों की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरीं. मजुली जिले की 55 साल की निरोदा डोले ने कहा, केवल पुरूषों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? हम और हमारे बच्चे कैसे जियेंगे? हमारे पास आय के साधन नहीं हैं. हाल में दर्ज बाल विवाह के 4,004 मामलों में सबसे अधिक धुबरी (370) में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद ऐसे मामले होजई (255), उदलगुरी (235), मोरीगांव (224) और कोकराझार (204) में दर्ज किए गए हैं. बराक घाटी के हैलाकांडी जिले में बाल विवाह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया जबकि दीमा हसाओ में 24 और कछार में 35 मामले दर्ज किए गए.

Share:

  • जामिया हिंसा केस में शरजील बरी, पर अभी रहेगा जेल में; दंगा भड़काने का था आरोप

    Sat Feb 4 , 2023
    नई दिल्ली: जेएनयू (JNU) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली (Delhi) की अदालत ने जामिया हिंसा केस (jamia violence case) में बरी कर दिया है. शरजील के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने साल 2019 में दर्ज किया था. इसमें शरजील पर दंगा भड़काने (inciting a riot) और लोगों को हिंसा […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved