
बेंगलुरु। कर्नाटक सीआईडी ने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली और अन्य के खिलाफ कर्नाटक सहकारी एपेक्स बैंक और संबंधित जिला सहकारी बैंकों से मूलधन और ब्याज सहित 439 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।
बैंक के जीएम ने पिछले साल जनवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सौभाग्य लक्ष्मी शुगर्स लिमिटेड के चेयरमैन जारकीहोली ने निदेशक वसंत वी पाटिल और शंकर ए पावड़े के साथ मिलकर जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक बैंक और अन्य ऋणदाताओं से 232 करोड़ रुपये उधार लिए।
हालांकि, उन पर ऋण शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें कहा गया था कि जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता, फर्म अपने बोर्ड में बदलाव नहीं करेगी। शिकायत में लिखा है, “आरोपी ने दूसरों को नियुक्त किया और यह सब धोखाधड़ी के इरादे से किया गया।”
जारकीहोली और अन्य ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, सीआईडी ने 22 अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल किया।
इस बीच, आरोपपत्र दाखिल होने से पहले, जारकीहोली ने 120 करोड़ रुपये चुका दिए। सीआईडी ने बताया, “बैंक ने हमें बताया कि जारकीहोली ने 120 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके बाद, हम एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है।”
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