
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) से यह बताने को कहा है कि दुर्घटना बीमा कवर (accident insurance cover) केवल ऑनलाइन टिकट (online tickets) खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों प्रदान किया जाता है, ऑफलाइन टिकट बुक करने वालों को क्यों नहीं। शीर्ष अदालत भारतीय रेलवे से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी इस मामले में रेलवे की ओर से अदालत में पेश हुए।
पीठ ने 25 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘इसके अलावा, न्याय मित्र ने बताया है कि दुर्घटनाओं को कवर करने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। श्री बनर्जी को निर्देश लेने की आवश्यकता है कि टिकट प्राप्त करने के इन दो माध्यमों के बीच इस अंतर का क्या कारण है।’
पीठ ने राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि शुरुआती चरण में, पटरियों और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे अन्य पहलू सामने आएंगे। अदालत ने मामले को 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने रेलवे को दो मुद्दों पर रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा से जुड़े मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए कहा है।
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