
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बीजेपी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Victim) के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उन्नाव रेप केस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पीड़िता को अलग से पिटीशन डालने का ऑफर दिया था और न्याय के लिए मदद देने की पेशकश की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष और उनके समर्थकों ने राहत जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता की मां ने दिया था ये बयान
SC के फैसले पर पीड़िता की मां ने कहा था, “मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया है। मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। हमारे वकीलों को सुरक्षा चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि हम सबको सुरक्षित रखें। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हाई कोर्ट के दोनों जजों ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उन्होंने हाई कोर्ट पर से मेरा भरोसा तोड़ दिया…”
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