
योगी या भोगी… महाचोर है बाबा रामदेव की कंपनी
युवती की शिकायत पर की गई कार्रवाई, 9 कंपनियों को दोषी माना
इंदौर। प्रियंका जैन देशपांडे।
10 रुपए में बिकने वाले पतंजलि दूध बिस्कुट (Patanjali Milk Biscuits) के पैकेट में घोषित वजन से कम मात्रा मिलने का मामला सामने आने के बाद नाप-तौल विभाग (Weights and Measures Department) ने बड़ी कार्रवाई की है। युवती की शिकायत के आधार पर जांच करते हुए वैधानिक माप विज्ञान विभाग ने कुल 9 कंपनियों और उनके निदेशकों/नामित व्यक्तियों को दोषी मानते हुए 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामला इंदौर के कंचनबाग क्षेत्र का है, जहां की निवासी शिवानी सिसौदिया ने पतंजलि दूध बिस्कुट खरीदने के बाद वजन में कमी पाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने घरेलू सामान के साथ बिस्कुट का पैकेट रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट से खरीदा था। घर पर बिस्कुट गिनकर खाने की आदत के कारण उन्हें पता चला कि बिस्कुट कम भरे गए हैं। दूसरे पैकेट पर देखा तो 70 ग्राम वजन अंकित था, लेकिन जब उन्होंने पास की किराना दुकान पर वजन कराया तो वास्तविक वजन मात्र 52 ग्राम निकला। शिवानी का आरोप है कि जब उन्होंने स्टोर कर्मचारियों से शिकायत की तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया और यह कहकर टाल दिया गया कि केवल 10 रुपए के बिस्कुट के लिए शिकायत करना बेकार है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर जागरूक उपभोक्ता उपभोक्ता समिति समिति के मुकेश आमलिया के माध्यम से नाप-तौल विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद जांच की गई और निर्माता-विक्रेता, मार्केटिंग सहित रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट पर भी जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना शासन के खाते में जमा होगा
उप नियंत्रक नापतोल संजय पाटणकर ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वैधानिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग इंदौर-2 ने जांच की है । जांच में पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर संबंधित कंपनियों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार पतंजलि सहित अन्य 8 कंपनियों को दोषी पाया गया। अधिकांश मामलों में प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक प्रकरण में 15,000 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर 55,000 रुपये का जुर्माना शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग ने बताया कि संबंधित कंपनियों द्वारा लीगल माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 18 और 36(1) तथा पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 के नियम 2, 4, 6 और 18 का उल्लंघन किया गया। इन नियमों के अनुसार पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर वजन, मात्रा, निर्माण तिथि, उपभोक्ता विवरण और अन्य अनिवार्य जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है और घोषित मात्रा से कम सामग्री देना उपभोक्ता धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।नाप-तौल विभाग के निरीक्षक के आर चौधरी ने बताया कि जुर्माने की राशि एमपी ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से या कोषालय में चालान द्वारा जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
पैकेट पर लिखे वजन से यदि कम मात्रा मिले तो करें शिकायत
जागरूक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष मुकेश अमोलिया, शिवानी सिसौदिया ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल न्याय पाना नहीं, बल्कि अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी है, ताकि कंपनियां उपभोक्ताओं को ठग न सकें। उन्होंने भी आम नागरिकों से अपील की कि वे पैकेज्ड वस्तुओं का वजन और विवरण अवश्य जांचें और किसी भी अनियमितता पर शिकायत दर्ज कराएं। विभाग ने भी आम नागरिकों से अपील की कि वे पैकेज्ड वस्तुओं का वजन और विवरण अवश्य जांचें और किसी भी अनियमितता पर शिकायत दर्ज कराएं।
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