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ट्विशा शर्मा मौत केस: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में ट्रायल पर लगाई रोक, केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर जारी किया नोटिस

October 17, 2026

भोपाल। मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने भोपाल सेशन कोर्ट में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर CBI समेत दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

ट्रांसफर पिटीशन मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने दायर की है। उनका आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह भोपाल की पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और बेहद प्रभावशाली हैं, जिसके चलते भोपाल में फेयर ट्रायल संभव नहीं है। याचिका में बताया गया कि अब तक जज खुद को इस केस से अलग कर चुके हैं।


  • याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि कुछ दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए हैं और केस को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पिता दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक के साथ ही साफ किया कि आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिकाओं पर भोपाल कोर्ट 2 हफ्ते में फैसला करे।

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