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फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान-साहिल, अदालत के फैसले को दी चुनौती

October 24, 2026

मेरठ: मेरठ (Meerut) के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने मेरठ की जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है. अदालत ने 14 अक्टूबर को दोनों को मौत की सजा सुनाई थी. अब दोनों चाहते हैं कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को रद्द करे. यह मामला मर्चेंट नेवी कर्मी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है. मार्च 2025 में सौरभ की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और फिर फांसी की सजा सुनाई.

दोषी ठहराए जाने के फैसले को भी चुनौती
मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को हत्या करने और सबूत छिपाने के मामले में दोषी ठहराया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई. अब हाईकोर्ट में दाखिल अपील में दोनों ने सिर्फ मौत की सजा ही नहीं, बल्कि दोषी ठहराए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है.

इस मामले की सुनवाई करीब 13 महीने तक चली. इस दौरान अदालत में कुल 126 सुनवाई हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए. इनमें चाकू, नीले ड्रम और दूसरे सामान की खरीद से जुड़े लोग शामिल थे. होटल मैनेजरों और कैब ड्राइवरों के बयान भी दर्ज किए गए थे. अब हाईकोर्ट में अपील पर आगे की सुनवाई होगी. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद ही यह तय होगा कि निचली अदालत के फैसले में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं. फिलहाल मुस्कान और साहिल की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है.

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