
उज्जैन। शासकीय संपत्तियों बिजली के खंबों, टेलीफोन विभाग के खंबों, भवनों, दीवारों पर पंचायत चुनाव के नारे पोस्टर लिखने या चिपकाने पर शासकीय संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी किए।
आदेश के तहत चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनैतिक दल चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों अथवा किसी भी व्यक्ति, समूह, संगठन द्वारा किसी भी शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय भवन तथा शासकीय भूमि पर स्थित पेड़-पौधों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाकर या चस्पा कर, विद्युत तथा टेलीफोन विभाग के खंबों, टॉवर्स पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री प्रदर्शित कर अथवा किसी भी रोड, सड़क, मार्ग के आरपार एवं चौराहों पर झंडियां लगाकर या अन्य किसी प्रकार से सम्पत्ति को विकृत या विरूपित करने की कार्यवाही या चेष्टा नहीं करेगा। यदि किसी के द्वारा विधि का उल्लंघन करते हुए उक्त कार्यवाही की जाती है तो प्रचार सामग्री जब्त कर त्रुटिकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा निजी स्वरूप की सम्पत्तियों पर भवन-सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकती है। इस कार्यवाई के लिए दलों का गठन किया गया है।
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