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नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने वाले लड़के-लड़की पर FIR, ट्रेन का कर्मचारी भी बर्खास्त

December 24, 2025

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ (Delhi-Meerut) के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) में शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाने वाले स्टूडेंट्स की तलाश अब तेज हो गई है। एनसीआरटीसी ने मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। चलती ट्रेन में संबंध बनाने वाले लड़के-लड़की के अलावा अश्लील वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसे बर्खास्त भी किया जा चुका है।

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एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। बाद में कुछ और क्लिप भी सामने आए। इनमें चलती ट्रेन की सीट पर बैठे एक लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाते दिख रहे हैं। दोनों के ड्रेस से पता चलता है कि वे किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लड़का बीटेक स्टूडेंट और लड़की उसी कॉलेज से बीसीए कर रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

वीडियो को ट्रेन से सीसीटीवी फीड से रिकॉर्ड करके वायरल करने के आरोपी रिषभ कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनसीआरटीसी ने उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया था। सोशल मीडिया पर छात्र-छात्रा के कृत्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही थी। वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बाद मेंटनेंस एंजेसी डीअीआरआरसीटी के अधिकारी दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में शिकायत दी है।

एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि छात्र-छात्रा सहित ऑपरेटर रिषभ कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) और धारा 77 (दृश्यरति/वॉयेरिज़्म) और आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

कितनी हो सकती है सजा?

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिखने वाले कपल की पहचान की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो के जरिए उनके रूट को खंगाला जा रहा है। दोषी पाए जाने पर बीएनएस की धारा 296 के तहत आरोपियों को अधिकतम तीन महीने की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 77 के तहत न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

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