
इंदौर (Indore)। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की अग्रिम जमानत अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट ने निरस्त कर दी। 17 साल पुराने खजराना क्षेत्र के एक मामले में अक्षय और अन्य पर कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 307 बढ़ाई गई थी और इन्हे आगामी दस मई को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर दोनो ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved