मानव बलि मामले में केरल के 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत


कोच्चि । केरल के पथानामथिट्टा जिले में (In Pathanamthitta District of Kerala) दो महिलाओं (Two Women) की ‘मानव बलि’ मामले में (In Human Sacrifice Case) तीन आरोपियों (3 Accused) को यहां की एक स्थानीय अदालत (A Local Court) ने बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में (14 Days Judicial Custody) भेज दिया (Sent) ।

आरोपी दंपति भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला अपने घर में पठानमथिट्टा जिले के अरनमुला के पास मसाज सेंटर चलाते हैं। उनका एजेंट मोहम्मद शफी जून और सितंबर में दोनों महिलाओं को घर ले आया था, जहां दंपति ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

शफी को पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उसके बाद सिंह और लैला का नाम है। लैला को जहां महिला जेल भेज दिया गया है, वहीं अन्य दो को एनार्कुलम जिले की कक्कनाड जेल में रखा जाएगा।

कोच्चि पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने कहा कि दोनों महिलाओं को अनुष्ठानिक मानव बलि के हिस्से के रूप में दंपति ने मार डाला और दफना दिया। जबकि सिंह लंबे समय से मसाज सेंटर चलाने वाले क्षेत्र में एक लोकप्रिय पारंपरिक चिकित्सक (वैद्यन) रहा है, जहां लैला (दूसरी पत्नी) उसकी सहायता करती थी।

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