नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर सख्त नजर आ रही है. सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है.
दिल्ली सरकार की नई एसओपी के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है.
अधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर सीट चिपका रहे थे. उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए. अधिकारियों के मुताबिक, बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है.
SOP में कहा गया है कि MV एक्ट के सेक्शन 39 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन रजिस्टर्ड न हो. दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं. इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है.
अधिकारियों के मुताबिक, एसओपी जारी करने का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है. साथ ही इसमें डीलरों के खिलाफ भी उल्लंघन करने पर जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान है.
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