AAP विधायक अमानतुल्लाह खान का दुबई कनेक्शन, पांच दिन की रिमांड पर

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court of Delhi) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (MLA Amanatullah Khan) को पांच और दिनों के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) की हिरासत में भेज दिया। स्पेशल जज विकास धुल ने ये आदेश दिया। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी करने का आरोप है।

आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की रिमांड अवधि अदालत ने पांच दिन और बढ़ा दी है। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में लेन-देन के तार दुबई से जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दस दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने महज पांच दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने का निर्णय किया। अब आरोपी आप विधायक को 26 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।


बुधवार को अमानतुल्लाह खान की हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने अमानतुल्लाह की 10 दिनों की  हिरासत की मांग की थी। 17 सितंबर को कोर्ट ने आज तक की एसीबी हिरासत में भेजा था। अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

एसीबी की ओर से 17 सितंबर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। भर्ती के लिए एक स्थानीय अखबार में विज्ञापन निकाला गया। 22 लोगों को ओखला से भर्ती किया गया, जहां से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं।
अमानतुल्लाह खान की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि एसीबी जांच के लिए कहीं भी जा सकती है। मेहरा ने वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन भर्ती गैरकानूनी नहीं है। उन्होंने नियुक्त किए गए कर्मचारियों की प्रकृति का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपित विधायक हैं, लाखों लोग उन्हें जानते हैं।

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