चुनावी बॉन्ड स्कीम पर SC के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग लिया PM मोदी का इस्तीफा, कही ये बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम (electoral bond scheme) को असंवैधानिक (unconstitutional) करार देते हुए इस पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी से इस्तीफा देने की मांग की है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए क्योंकि चुनावी बांड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया. पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए.”

कांग्रेस ने भी साधा बीजेपी पर निशाना
चुनावी बॉन्ड स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है. लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है और यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा. मोदी सरकार चंदा देने वाले को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अत्याचार कर रही है.

SC ने लगाई चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) को चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया. साथ ही कोर्ट ने इस फैसले को RTI के खिलाफ बताया. SC ने एसबीआई से अप्रैल 2019 से अब तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है. 13 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को सार्वजनिक करना होगा. साथ ही जिन राजनीतिक पार्टियों ने जिन बॉन्ड को कैश नहीं कराया, उन्हें तुरंत बैंक को लौटाने होंगे.

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