आजम खान,उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई अदालत ने


रामपुर । अदालत ने (By the Court) आजम खान (Azam Khan), उनकी पत्नी (His Wife) तंजीम फातिमा (Tanjim Fatima) और बेटे (Son) अब्दुल्ला आजम खान (Abdulla Azam Khan) को दोषी ठहराते हुए (Blaming) सात-सात साल की सजा सुनाई (Were Sentenced to Seven Years Each) और 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया (Also Imposed Fine of Rs. 15000) । तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया गया ।

दो लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अपराध मेंआजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान तीनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया  है।

पूर्व डीजीसी क्राइम अरुण सक्सेना ने कहा “आज दो लोगों के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अपराध में – आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान तीनों आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई… अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है. पहला जन्म प्रमाण पत्र जनवरी का है 1, 1993, जबकि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ से बनवाया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 है।

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