बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने


नई दिल्ली । भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख (Former Chief) और भाजपा सांसद (BJP MP) बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को (To Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने अंतरिम जमानत दे दी (Granted Interim Bail) । पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब किया था।

दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत तथा महिला के शीलभंग से जुड़ी आईपीसी की धाराओं के तहत दायर की गई है।

विग्नेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे एशियाई, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक पदक विजेताओं सहित कई पहलवानों ने शुरू में इस साल जनवरी में बृजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे।

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