ASI से ज्ञानवापी के बंद तहखानों का सर्वे कराने की मांग, जिला अदालत में सुनवाई आज

वाराणसी (Varanasi)। प्रभारी जिला जज (Incharge District Judge) अनिल कुमार पंचम (Anil Kumar Pancham) की अदालत में आवेदन देकर सोमवार को ज्ञानवापी (Gyanvapi) के बंद तहखानों (closed cellars ) का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) (Archaeological Survey of India (ASI) से सर्वे (Survey) कराने की मांग की गई। यह आवेदन मां शृंगार गौरी केस (Maa Shringaar Gauri Case) की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई की तिथि छह फरवरी नियत की है।

अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। क्योंकि इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी में जो तहखाने दृश्यमान हैं, उनके अलावा भी अन्य तहखानों के होने की संभावना जताई गई है। ज्ञानवापी के दक्षिण तहखाने के समीप कुएं भी हैं।

जिन तहखानों में सर्वे नहीं हुआ है, वहां प्राचीन ज्ञानवापी मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना है। इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि सभी तहखानों का मलबा हटा कर साफ-सफाई करा कर उनका एएसआई से सर्वे कराया जाए। उधर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही गई है।

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