टैक्स सेविंग को लेकर ऐसे करें प्लानिंग, अपनाएं ये टिप्स

नई दिल्‍ली (New Delhi) । मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) अभी से अपनी फाइनेंसिशल प्लानिंग (Financial Planing) में जुट गए होंगे. अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर प्लानिंग नहीं की है और इस बारे में सोच रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए कैसे और कहां निवेश किया जा सकता है, तो फिर ये खबर आपके लिए ही है. हम आपको टैक्स बचाने के लिहाज से बेहतरीन मौजूदा ऑप्शंस की जानकारी दे रहे हैं, तो बिना समय गंवाएं ये काम पूरा कर जरूर कर लीजिए.

ध्यान रहे टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज (Investment Proof) प्रूव के तौर पर देना होता है. आप 31 मार्च 2024 तक कुछ स्कीम्स में निवेश करके आईटीआर के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम (Government Saving Scheme) में निवेश कर सकते हैं. इन स्कीम्स में टैक्स सेविंग के साथ ही रिटर्न (Return) भी शानदार मिलता है. इसके लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें NSC, सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF, NPS शामिल हैं.

पहला ऑप्शन- PPF
पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म निवेश विकल्प है और भारत में सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) के तौर पर लोकप्रिय है. PPF पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा डूबने का कोई डर नहीं है. बता दें कि पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) में पैसा 15 साल के लिए लॉकइन रहता है.

दूसरा ऑप्शन- NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं. सरकार भी NPS को बढ़ावा दे रही है. आप 1000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. किसी भी बैंक में NPS Account खुलवा सकते हैं.

तीसरा ऑप्शन- SSY Scheme
सरकार के द्वारा खासतौर पर बेटियों के लिए संचालित की जा रही स्माल सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हुए आप टैक्स बचत कर सकते हैं. आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बिटिया के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाकर टैक्स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. इस स्‍कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करके इनकम टैक्‍स की छूट ली जा सकती है. हाल ही में सरकार ने ब्याज दरों में संशोधन करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याजा को 8.2 फीसदी कर दिया है. यानी टैक्स छूट के साथ ही जोरदार रिटर्न भी आपको मिलता है.

चौथा ऑप्शन- SCSS
Tax Saving के लिए अगला विकल्प है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), ये भी खासी लोकप्रिया सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इसमें किए गए निवेश के जरिए आप अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्‍स की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही सरकार ने इसकी ब्याज दरों में भी बदलाव किया है और इसे बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया है.

पांचवां ऑप्शन- ELSS
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह एकमात्र म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. ELSS में सालाना 1 लाख रुपये तक के रिटर्न/लाभ पर टैक्स नहीं लगता है. ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि होती है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में से बेहतर है. इसके अलावा आप Tax Saving FD और यूनिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस प्‍लान (ULIP) खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं.

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