नए वर्ष की पहली लोक अदालत 11 फरवरी को

समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को 30 फीसदी छूट
इंदौर।  वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) 11 फरवरी शनिवार को आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MP West Region Electricity Distribution Company) के तत्वावधान में तैयारी प्रारंभ की गई हैं। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत (Lok Adalat) में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए सघनतम प्रयास किए जा रहे हैं।

लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी व ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी।
बिजली वितरण कंपनी क्षेत्र  (Electricity Distribution Company Region) के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी प्रारंभ की गई है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 ‘ एवं ब्याज की राशि पर 100 ‘ छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 ‘ एवं ब्याज की राशि पर 100 ‘ छूट दी जाएगी।

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