गूगल के यूजर्स को मिलेंगे 5240 करोड़ रुपये, एंटीट्रस्ट कानून का किया उल्लंघन

नई दिल्ली: गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को यूएस में एंटीट्रस्ट के एक मामले में 70 करोड़ डॉलर (5822 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी. यह पैसा कंपनी के यूएस में ग्राहकों और राज्य सरकारों को जाएगा. एंटीट्रस्ट कई कानूनों का एक ग्रुप होता है जिन्हें इसलिए बनाया जाता है ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके और कोई एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को दबाए नहीं. बाजार में हेल्दी कॉम्पिटीशन का फायदा आम लोगों को भी मिलता है.

गूगल ने सेटलमेंट के तहत यह रकम चुकाने पर सहमति जताई है. साथ ही गूगल ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि वह प्ले स्टोर पर डेवलपर्स के लिए कॉम्पिटीशन बैरियर भी कम करेगी. इसमें ऐप्स को ऐसी क्षमता दी जाएगी जिससे ग्राहक सीधे उन्हें भुगतान कर सकें. 2021 में यूएस के कई राज्यों ने एक साथ मिलकर गूगल के खिलाफ केस दायर किया था. इनका कहना था कि गूगल लोगों तक ऐप्स को पहुंचाने या ना पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है.

इसमें 37 अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाया था कि गूगल गैर-प्रतिस्पर्धी तरीकों का इस्तेमाल कर ऐप्स को उसके प्ले स्टोर के अलावा किसी भी और जगह बिकने से रोक रहा है. गौरतलब है कि प्ले स्टोर पर उसका पेमेंट सिस्टम इन ऐप्स की ब्रिकी पर कमीशन कलेक्ट करता है. इस मामले में सेटलमेंट सितंबर में ही हो गया था लेकिन इसे सार्वजनिक सोमवार को किया गया.

अल्फाबेट ने कहा, “63 करोड़ डॉलर (5240 करोड़ रुपये) कोर्ट द्वारा अनुमति प्राप्त प्लान के तहत ग्राहकों को दिये जाएंगे. वहीं 7 करोड़ डॉलर एक ऐसे फंड में जमा होंगे जिसका इस्तेमाल राज्यों द्वारा किया जाएगा.” बता दें कि 16 अगस्त 2016 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक प्ले स्टोर से जिन लोगों ने खरीदारी की होगी उन्हें पैसा दिया जाएगा. इसमें न्यूनतम रकम 2 डॉलर की होगी. अब ऐप्स एंड्रॉयड यूजर से सीधे पैसा ले सकेंगी. ऐप और गेम्स के पास अपना वैकल्पिक बिलिंग सिस्टम बनाने का विकल्प होगा.

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