फ्लायओवर ठेकेदार फर्म पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते लगाई याचिका भी कर दी खारिज, मामला भंवरकुआं के दिए गए ठेके के विरोध का, फर्म खुद भी है दागी
इन्दौर।  हाईकोर्ट (High Court) की डबल बेंच (Double Bench) ने मंगलम बिल्डकॉन (Mangalam Buildcon) नामक गुजरात (Gujarat) की ठेकेदार (Contractor) फर्म (Court) द्वारा लगाई गई याचिका न सिर्फ खारिज कर दी, बल्कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के चलते एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। इस फर्म को खजराना फ्लायओवर (Khajrana Flyover) का ठेका मिला है और भंवरकुआं (Bhanwarkuan) के लिए भी टेंडर भरा था, मगर तकनीकी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। महू की एग्रोहा फर्म को इसका ठेका मिला, जिसके चलते मंगलम बिल्डकॉन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

प्राधिकरण द्वारा लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत से तीन फ्लायओवरों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनके टेंडर, वर्कआर्डर और भूमिपूजन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अभी इनमें से एक ठेकेदार फर्म ने हाईकोर्ट में अन्य फर्म को दिए ठेके को आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते चुनौती दी, मगर उसे मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट ने एक लाख की पेनल्टी के साथ याचिका खारिज कर दी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस ठेकेदार फर्म पर उज्जैन में ब्रिज गिरने के एक मामले में एफआईआर भी लोक निर्माण विभाग ने दर्ज करवाई थी। हालांकि प्राधिकरण ने भी ठेका देते वक्त इसकी पड़ताल कर ली थी और तकनीकी रूप से फर्म उपयुक्त पाई गई, जिसके चलते उसका टेंडर मंजूर किया गया।

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