गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग किया गठित


नई दिल्ली । गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 (Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3,3 ए और 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (In Exercise of the Powers Vested in Sections 3, 3A and 5) निगम वार्डों के परिसीमन (Delimitation of Wards) एवं उससे से जुड़े अन्य कार्यों में (In Other Related Works) केंद्र सरकार की सहायता के लिए (To Assist the Central Government) आयोग का गठन कर दिया है (Constitutes Commission)।

दिल्ली नगर निगम के वाडरें के परिसीमन के लिए गठित आयोग में तीन सदस्य होंगे। यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वाडरें के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से चार माह के अंदर सौंपेगा।विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली, इसके अध्यक्ष होंगे एवं पंकज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और रणधीर सहाय, अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे।

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