गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मणिपुर में नहीं होगा धारा 355 का इस्तेमाल

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Manipur) में हिंसा को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Chief Minister N. Biren Singh) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए हिंसा की समीक्षा की. बैठक में फैसला किया गया कि मणिपुर में धारा 355 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हालांकि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनी भेजने और एंटी राइट्स वाहन भेजने का फैसला किया. बैठक में गृह मंत्रालय और मणिपुर के सभी टॉप ऑफिशल्स मौजूद रहे.

कल की तुलना में मणिपुर में आज स्थिति बेहतर हुई है. यह कहना है सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का. उन्होंने बताया है कि फोर्स को अलग-अलग 23 जगहों पर तैनात कर दिया गया है. जिन इलाकों में चिंता की स्थिति है, वहां व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है. हिंसा में 18 से 20 लोगों की मौत की जानकारी मिली है. वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग-अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है.

कुलदीप सिंह ने आगे बताया कि हिंसा के दौरान 500 घर जलाए गए. हिंसा के पहले ही दिन से आरोपियों को अरेस्ट किया जा रहा है. आज भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इन लोगों के पास से पुलिसवालों से लूटे गए हथियार भी बरामद किए गए हैं. कुलदीप सिंह ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 03852450214 और 6009030422 जारी किया गया है. इन नंबर्स पर कॉल आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि धारा 355 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ले. यानी बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य को बचाने के उपाय करे. यह धारा तब लागू की जाती है जब किसी राज्य में हिंसा भड़की हो और राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही हो. हालांकि बैठक में मणिपुर में धारा 355 का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया है.

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