‘सात दिन बीवी-सात दिन माशूका के साथ रहूंगा’, एग्रीमेंट के आधार पर रेप केस में आरोपी बरी

इंदौर: इंदौर (Indore) में एक अनोखा फैसला सुनाते हुए कोर्ट (Court) ने एक कपल के बीच हुए करारनामे के आधार पर बलात्कार (Rape) के आरोपी को बरी (Acquitted) कर दिया. करारनामे के बिंदु आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे. प्रेमी और प्रेमिका के बीच इस बात का लिखित एग्रीमेंट (Basis Agreement) हुआ था कि शादीशुदा प्रेमी अपनी पत्नी (Wife) के साथ 7 दिन (Seven Days) बिताएगा और 7 सात दिन प्रेमिका (Lover) के साथ रहेगा. मामला तीन साल पुराना है जिसमें कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. एग्रीमेंट की जानकारी होने और उसके बावजूद रिलेशन में रहने को कोर्ट ने इसका प्रमुख आधार माना और आरोपी को बरी कर दिया.

27 जुलाई 2021 को एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ भंवरकुआं थाने में जाकर बलात्कार की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया. आरोप था कि चंद्रभान पंवार ने उसके साथ दुष्कर्म किया, गर्भपात करवाया और उसे प्रताड़ित किया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया गया, सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ही एक एग्रीमेंट को कोर्ट में पेश किया गया. इस एग्रीमेंट में लिखा था कि चंद्रभान उस युवती को बीते दो सालों से जानता है और उसके साथ संपर्क में है. कोर्ट ने माना कि एग्रीमेंट के मुताबिक युवती जानती थी उसका प्रेमी शादीशुदा है और वह लिव इन में है.

वहीं एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि युवक सात दिनों तक अपनी पत्नी और सात दिन प्रेमिका के साथ रहेगा. ऐसे में भी युवती ने युवक से संबंध बनाए रखा. कोर्ट में कहा गया कि चूंकि प्रेमिका गर्भपात के बाद भी प्रेमी के साथ रही इसलिए ये माना जाएगा कि वह प्रेमी के साथ रहने के लिए सहमत थी. वही संबंध भी आपसी सहमति से बने. ऐसे में गर्भपात और रेप के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता.

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