इंदौर हाईकोर्ट ने दी राजगढ़ के प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा

लडक़ी के परिजनों ने की मारपीट और दीं धमकियां, महिला थाने पर महिला अभिभाषक ने आदेश के बाद दर्ज करवाए बयान

इंदौर। घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह (love marriage) करना एक जोड़े को भारी पड़ गया। धार जिले की राजगढ़ निवासी पायल और करण क धमकियां दी गई और मार-पिटाई भी की, जिसके चलते उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट (High Court) ने कल एक आदेश जारी करते हुए पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा देने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि नवयुगल जहां भी रहता है उस थाने में शिकायत करे और वहां की पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देगी।

इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका नवयुगल की ओर दे दायर करने वाली एड्व्होकेट तृप्ति सिंघल ने बताया कि हाईकोर्ट आदेश के बाद ही कल ही उन्होंने पलासिया स्थित महिला थाने पर नवयुगल को ले जाकर उनके बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। इस मामले में तथ्य यह है कि राजगढ़ निवासी पायल काग (20 वर्ष) पिता संजय काग और करण चौधरी (22 वर्ष)पिता मोहनलाल चौधरी से जुड़ा है। दोनों वहां पर एक ही कॉलोनी में रहते थे और वर्षों से एक-दूसरे को पसंद करते थे। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने 13 दिसंबर 2022 को हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। लेकिन परिवार वालों को यह शादी नागवार गुजरी। लडक़ा और लडक़ी दोनों के ही घर वालों ने इसका विरोध किया। जब परिवार वालों ने पायल और करण को समझाने की कोशिश की और वे दोनों नहीं माने तो धमकाना और मार-पिटाई भी शुरू कर दी गई। परिजनों ने प्रेमी जोड़े के दोस्तों तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया था

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