IT Shocking case: टैक्स चुकाने के बाद भी 15 साल पुराने मामले में भेजा जा रहा नोटिस

नई दिल्ली (New Delhi)। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से एक चौंकाने वाला मामला (shocking case) सामने आया है. जिन टैक्स का पहले भी पेमेंट (payment of tax earlier) किया जा चुका है, उसके लिए भी नोटिस भेजा (sent notice) जा रहा है. लोगों को 15-15 साल पुरानी टैक्स डिमांड (15-15 years old tax demand) को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है. आयकर विभाग ने यह नोटिस पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भेजा है और कहा है कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर पेमेंट किया जाए।

वहीं टैक्सपेयर्स (taxpayers) का कहना है कि इस टैक्स डिमांड का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बकाया नहीं है. ईटी के मुताबिक, इसमें से कुछ नोटिस असेसमेंट ईयर 2003-04 और 2004-05 के टैक्स को लेकर भेजा गया है।

क्यों भेजा गया नोटिस?
कई टैक्सपेयर आयकर विभाग के इस नोटिस से परेशान हैं और इसकी जानकारी नहीं है कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि पुराने टैक्स भुगतान का चालान खो चुका है. वहीं कुछ ने बिना चालान के पेमेंट का विकल्प चुना था. रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग की ये गलती विभाग द्वारा एक नए सिस्टम में ट्रांसफर होने के कारण हो सकती है।

ये भी हो सकती है वजह
ईटी की ​रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीडीटी के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में टैक्सपेयर्स का रिफंड बकाया है, लेकिन उस असेसमेंट ईयर के दौरान टैक्स भी बकाया हो. ऐसे में इन टैक्सपेयर का रिफंड जारी करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा हो।

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में टैक्स डिपॉर्टमेंट ने पेमेंट और रिफंड जारी करने के लिए नया पोर्टल डेवलप करने से लेकर कई बदलाव किए हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिफंड जारी किया जा रहा है. हालांकि कुछ टैक्सपेयर्स का अभी तक रिफंड नहीं आया है और इन्हें रिफंड का इंतजार है।

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