आदतन रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले 283 वाहन चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त

इंदौर। इंदौर महानगर में यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से आईटीएमएस सिस्टम स्थापित किया गया है, इस सिस्टम के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान बनाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमे रेड लाइट उलंघ्घन, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, वाहन पर तीन सवारी बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ई-चालान जारी किये जा रहे हैं।

दिनांक 24 फरवरी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों के पालन करवाने व आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, इसी तारतम्य में आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसे 283 वाहन है जिनके द्वारा विगत 6 माह में पांच या पांच से अधिक बार रेड लाइट का उल्लंघन कर स्वयं के साथ दूसरे सड़क उपयोगकर्ता का जीवन संकट में डाला गया है।

उक्त सूची में ऐसे भी वाहन चालक है जिन्होंने 16 से 25 बार नियमों का उल्लंघन किया है। जिसमे 1 वाहन चालक ने 25, 15 से 20 बार 7 वाहन चालक ने, 13 बार 2 वाहन चालक ने, 12 बार 10 वाहन चालक ने, 11 बार 10 वाहन चालक ने, 10 बार 12 वाहन चालक ने, 9 बार 23 वाहन चालक ने, 8 बार 37 वाहन चालक ने, 7 बार 49 वाहन चालक ने, 6 बार 102 वाहन चालक ने, 5 बार 10 वाहन चालक ने, 4 बार 4 वाहन चालको ने रेड लाइट का उल्लंघन किया है।

ऐसे सभी वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 19 (डी) के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन होने के उपरांत वाहन चालक निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाता है और किसी दुर्घटना में शामिल होता है तो चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 के तहत दंडित किया जाएगा।

चालक को वाहन के बीमा का लाभ भी बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाएगा। अतः वाहन चालकों से अनुरोध है कि यातायात नियमों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करें, यदि यातायात नियमों के उल्लंघन का ई-चालान बना हो तो उसे गंभीरता से ले व निर्धारित समय सीमा में जुर्माना राशि का भुगतान करें और असुविधा से बचे।

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