मप्रः प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 4 जुलाई तक लॉक कर सकेंगे जिलों का चयन

– वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर जारी होगी अंतिम चयन सूची

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 (Primary Teacher Niyojan 2023) में मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों (Candidates’ Documents) के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) जारी की जा रही है। सूची (जिला चयन हेतु पात्रता सूची) के समस्त अभ्यर्थियों को जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन (Selection of districts in order of priority) करना होगा। अभ्यर्थी 01 से 04 जुलाई तक पोर्टल https://trc.mponline.gov.in/ पर प्राथमिकता क्रम में जिलों का चयन कर लॉक कर सकेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने दी।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं हो पाएंगे। सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम देने पर ही जिला विकल्प लॉक होगा अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें। ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेंगे, वे भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

आयुक्त ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले तथा जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट क्रम में जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी। जिला परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं। वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

लोक शिक्षण आयुक्त ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी।

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