नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप, बोले- CM भगवंत मान की निगरानी में जेलों में बेची जा रही नशीली गोलियां

चंडीगढ़ (Chandigarh) । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) द्वारा मादक पदार्थों (narcotics) की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर पंजाब सरकार (Punjab Government) की खिंचाई के बीच, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) की निगरानी में जेलों में नशीली गोलियां (intoxicating pills) बेची जा रही हैं. सिद्धू ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी बात गलत साबित हुई तो वह राजनीति छोड़ने को तैयार हैं.

सिद्धू ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा , ‘कानून-व्यवस्था, ड्रग माफिया, जेल. हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में पॉलिसी मांगी. सीएम भगवंत मान जेल मंत्री हैं. उन्होंने क्या किया?… जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही हैं… अगर मैं झूठा साबित हो गया, तो राजनीति छोड़ दूंगा’. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में बीएसएफ द्वारा पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदिग्ध 75 व्यक्तियों की सूची देने के बाद उठाए गए कदमों पर पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.

उच्च न्यायालय ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर संज्ञान लिया जिसमें उल्लेख किया गया था कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदेह में 75 व्यक्तियों की सूची दी थी. इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को भी पक्ष बनाया है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बीएसएफ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में अब तक उसने करीब 755 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं.

बीएसएफ ने एक साल में मार गिराए 95 पाकिस्तानी ड्रोन
बीएसएफ ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसने गत 1 वर्ष में पाकिस्तान से आ रहे 95 ड्रोन मार गिराए गए हैं. 36 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 15 राइफलें और 38 पिस्तौलें बरामद की गई हैं. इसके अलावा सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 9 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं. हाई कोर्ट ने एनसीबी को पंजाब और हरियाणा में नशीली दवाओं की लत से पीड़ित व्यक्तियों का विवरण देने वाली एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने एनसीबी से पूछा है कि उन लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, जो नशीली दवाओं की लत में नहीं हैं. उन्हें नशीली दवाएं लेने से कैसे रोका जाना चाहिए. इससे पहले सोमवार को सीमा सुरक्षा बल के पश्चिमी कमान के स्पेशल डीजी योगेश बहादुर ने कहा था कि उन्होंने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध ड्रग व्यापारियों की एक सूची पंजाब पुलिस को दी है. बीएसएफ ने एनडीपीएस एक्ट 1988 (NDPS Act 1988) के तहत उन्हें हिरासत में लेने की भी सिफारिश की है.

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