इन तरीकों से कटौती कर बचा सकते हैं अपनी सैलरी, नहीं देना पड़ेगा 1 रुपया भी टैक्‍स

नई दिल्‍ली (New Delhi) । मार्च 2024 के समाप्‍त होते ही नया वित्त वर्ष (new financial year) शुरू हो जाएगा. ऐसे में अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई टैक्‍स सेविंग तरीका (Tax Saving Scheme) नहीं चुना है तो आपकी सैलरी में कटौती (Deduction in Salary) हो सकती है. बचे हुए दिनों में अभी भी निवेश करके आप अपनी सैलरी में कटौती से बच सकते हैं और अपनी पूरा वेतन घर ले जा सकते हैं. यहां ऐसे ही 11 तरीके बताए गए हैं, जिसके तहत आप टैक्‍स की सेविंग कर सकते हैं.

हाउस रेंट अलाउंस (HRA): कर्मचारियों को आवास के खर्च को कम करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिया जाता है. इसे पूरी तरह से टैक्‍स से छूट दी गई है. यह आपके किराए को कवर करता है. अगर वेतन में HRA जुड़ा है तो इसका प्रूफ इनकम टैक्‍स (Income Tax) को देकर टैक्‍स से छूट पा सकते हैं.

लीव ट्रेवेल अलाउंस: ट्रेवेल कॉस्‍ट को कम करने के लिए कंपनी लीव ट्रेवेल अलाउंस (LTA) देती है. इस जर्नी में आपकी फैमिली को भी शामिल किया गया है. इसे क्‍लेम करने के लिए यात्रा से जुड़े दस्‍तावेज को प्रोवाइड कराना होगा. यह छूट चार साल के दौरान की गई दो यात्राओं के लिए ही होगा. साथ ही न्‍यूनतम दूरी के लिए ही दी जाती है.

फूड कूपन: फूड वाउचर के तहत 26,400 रुपये तक सालाना टैक्‍स छूट दी गई है. नियोक्‍ता अक्‍सर फूड वाउचर के माध्‍यम से फूड की पेशकश करते हैं. हर दिन 50 रुपये के फूड पर सालाना 26,400 रुपये की टैक्‍स कटौती का दावा कर सकते हैं.

कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF): ईपीएफ के तहत कर्मचारी और नियोक्‍ता का योगदान टैक्‍स छूट के तहत आता है. साथ ही इसपर मिले ब्‍याज को भी टैक्‍स छूट के तहत रखा गया है. इसके तहत आप 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं.

मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट: कई नियोक्‍ता काम से जुड़े कॉल और इंटरनेट यूज पर मोबाइल बिल रिम्‍बर्समेंट करते हैं, जो टैक्‍स छूट के तहत आती है.

ईंधन रिम्‍बर्समेंट: कंपनियां कर्मचारियों के पेट्रोल या डीजल खर्च को कवर करने के लिए रिम्‍बर्समेंट की सुविधा देती हैं. इसके तहत भी टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है.

एजुकेशन अलाउंस: आप अपने बच्‍चों की पढ़ाई पर खर्च को कवर करने के लिए एजुकेशन अलाउंस का लाभ उठा सकते हैं. आपके बच्चे की शिक्षा के खर्च के लिए प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह की कटौती की अनुमति है. इसके अतिरिक्त, छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए प्रति बच्चे 300 रुपये प्रति माह की अनुमति है. यह पूरी तरह टैक्‍स छूट के तहत आता है.

गिफ्ट वाउचर: नियोक्ता की ओर से दिए गए गिफ्ट टैक्‍स छूट के तहत आते हैं. हालांकि उनका कुल मूल्य सालाना 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

बुक एंड मैगजीन: अपने क्षेत्र से जुड़े बुक, मैगजीन या न्‍यूजपेपर खरीदने पर भी टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए यहां खर्च का प्रूफ देना होगा.

यूनिफॉर्म अलाउंस: कई नियोक्‍ता की ओर से पहनी गई वर्दी की लागत या रखरखाव को कवर करने के लिए भत्ता दिया जाता है. इसे भी टैक्‍स छूट के तहत रखा गया है.

स्‍टैंडर्स डिडक्‍शन: बजट 2018 में मानक कटौती को फिर से शुरू किया था. इसके तहत सकल वेतन से 50,000 टैक्‍स देनदारी कम हो जाती है.

Leave a Comment