अब बिना विशेष अनुमति के विदेश से अपने वाहनों से भारत आ सकेंगे पर्यटक

इंदौर, विकाससिंह राठौर।
देश (Country) में जल्द ही विदेशों ( Foreign) से आने वाले पर्यटक (Tourist) अपने निजी वाहनों (Private Vehicles) से बिना किसी विशेष अनुमति के आ सकेंगे। अब तक इसके लिए पर्यटकों को एम्बेसी (Embassy) से विशेष अनुमति लेना होती थी, जो काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अब कल ही केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने नए नियमों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) जारी किया है। इसमें विदेशों से भारत आने वाले निजी वाहनों (Private Vehicles)  को लेकर पहली बार नियम जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विदेशों से भारत में अगर कोई व्यक्ति अपना निजी वाहन लेकर आना चाहता है तो उसे वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड (Registration Card) , ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), वाहन का बीमा (Insurance) और प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट (पीयूसी कार्ड) दिखाना होगा और भारत में किसी भी माध्यम से विदेशी वाहनों को बिना किसी अन्य अनुमति के लाया जा सकेगा।

विमान और जहाज से अपने वाहन लेकर आते हैं पर्यटक
दुनिया में कई पर्यटक सडक़ मार्ग (Roadways) से घूमने के शौकीन हैं, जो विमानों (Aircraft) या जहाज (Ships) में भी वाहनों (Vehicles) को रखकर भारत लाते हैं और भारत भ्रमण करते हैं।

अंग्रेजी में लिखना होंगे नंबर
नियमों में कहा गया है कि वाहनों (Vehicles) पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंग्रेजी में लिखे होना चाहिए। भारत में प्रवेश से पहले उन्हें अंग्रेजी में नंबर लिखवाने होंगे।

पर्यटकों को मिलेगी सुविधा, बढ़ेगा पर्यटन
परिवहन मंत्रालय ( Ministry of Transport) द्वारा विदेशों से अपने वाहनों (Vehicles) में भारत घूमने आने वाले लोगों के लिए सरल नियम बनाने का मसौदा तैयार किया गया है। इसे जल्द ही दावे-आपत्तियों के समाधान के बाद लागू किया जाएगा। इससे विदेशों से भारत आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही इससे भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन भी बढ़ेगा। जितेंद्रसिंह रघुवंशी, आरटीओ, इंदौर

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