आखिरकार पीएससी ने सुधारी भूल

  • बाहरी अभ्यर्थियों के लिए अब रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी बड़ी भूल सुधार ली है। पीएससी ने प्रदेश के बाहरी उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हाई कोर्ट के निर्देश को आधार बनाकर पीएससी ने राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2021 में बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्यता खत्म की है। साथ ही पीएससी प्रशासन ने प्रदेश व बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा आवेदन की लिंक भी खोल दी है। इसके तहत अभ्यर्थी 2 से 11 मई तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहेगा।

दरअसल, पीएससी ने बाहरी राज्यों के लिए पंजीयन अनिवार्य किया तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने इसका फायदा गलत तरीके से उठाया। उन्होंने खुद को प्रदेश का निवासी बताकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन पंजीयन करवा लिए, क्योंकि इसके लिए जो लिंक दी गई थी, उसमें अभ्यर्थी का सिर्फ नाम व पता लिखना था। इसका नुकसान यह भी हुआ कि प्रदेश में अचानक बेरोजगारों की संख्या का आंकड़ा बढ़ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने एमपी के शहरों का पता देकर पंजीयन करवा लिया था।

अब कोर्ट की बात याद आई
मामले में कोर्ट ने पहले ही पीएससी व शासन को निर्देश दिए थे, लेकिन पीएससी तब नहीं माना। अब मामला अलग-अलग स्तर पर उठने के बाद उसने गुरुवार देर शाम नया आदेश जारी किया। पीएससी में इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी तक चली थी। राज्य सिविल सेवा में कुल 283 पदों पर भर्तियां होना हैं। जून में प्रारंभिक परीक्षा होना है। उसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। करीब तीन लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होना हैं। हालांकि पीएससी राज्य सेवा परीक्षा के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जा रही है। सभी आरक्षित वर्गों को आयु में पांच वर्ष तक की छूट दी जाती है।

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