रीवा: प्रशासन ने फीलिंग स्टेशनों पर नोटिस लगाने के दिए थे आदेश, बोतल में पेट्रोल-डीजल दिया तो पंप संचालक पर होगी कार्रवाई

शिवम पाठक, रीवा। आगजनी जैसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल व डीजल देने पर बैन लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में पंप का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।

पुलिस प्रशासन ने जिले में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को प्लास्टिक की बोतल में डीजल तेल व पेेट्रोल देने पर बैन लगा दिया है। पाबंदी लगाने का उद्देश्य असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली आगजनी की घटनाओं से बचना है। इसके साथ ही आत्मदाह को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है।

इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जिले में स्थित सभी पंप संचालकों को नोटिस भेजकर बोतल में पेट्रोल व डीजल तेल देने से मना किया है। इसके साथ ही पंप पर यह नोटिस लगाने के भी आदेश दिए हैं। मनाही के बाद प्लास्टिक की बोतलों में तेल देने वाले वाले पंप संचालकों पर जुर्माना एवं सजा देेने का प्रावधान किया है। मामला गंभीर हुआ तो पंप का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।

कई लोग करते हैं दुरुपयाेग

जिले में आधा दर्जन घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगाने की मिली हैं। बाद में पुलिस ने आगजनी की घटना वाले क्षेत्र में नजदीकी पेट्रोल पंप के फुटेज। सीसीटीवी कैमरे में देखने से असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से घटना से कुछ घंटे पहले ही बोतल में पेट्रोल ले जाने की तस्वीरें देखी गई। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने अपराधियों की पहचानकर उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा है। बाद में आगजनी की इन वारदातों से बचने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है।

पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पूरे जिले के फीलिंग स्टेशनों पर बोतल में पेट्रोल व डीजल देने पर रोक लगाई गई है। पाबंदी लगाने का कार्य आगजनी से होने वाली दुर्घटना से बचना है। पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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