शीज़ान के वकील का बड़ा दावा, कहा- डेटिंग App पर एक व्यक्ति के संपर्क में थी तुनिषा शर्मा

पालघर (Palghar) । टीवी एक्‍टर तुनिषा शर्मा (TV actor Tunisha Sharma) एक डेटिंग App के जरिये अली नाम के शख्‍स के संपर्क में थी और अपनी मौत के ठीक पहले 21 और 23 दिसंबर को उसके साथ थी. यह बात तुनिषा को खुदकुशी के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कोस्‍टार शीज़ान खान (costar sheezan khan) के वकील ने सोमवार को पालघर की एक अदालत में कही. तुनिषा को आत्‍महत्‍या (Suicide to Tunisha) के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में शीज़ान खान को गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने शीज़ान की जमानत याचिका (bail plea) पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी.

बता दें, तुनिषा शर्मा और शीज़ान खान ने टीवी धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में साथ अभिनय किया था. तुनिषा ने वसई के पास धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. तुनिषा और शीज़ान का प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों हाल में अलग हो गए थे. वसई में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (sessions judge) आरडी देशपांडे ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सोमवार को सुनीं और शर्मा के वकील के वक्त देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. शीज़ान के वकील शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और तुनिषा की मौत से उसका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने दलील दी कि बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को भी अभिनेत्री-गायिका जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जमानत मिल गई थी. जिया ने 2013 में खुदकुशी कर ली थी।

मिश्रा और राय ने यह भी कहा कि तुनिषा एक ‘डेटिंग ऐप’ पर अली नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी और 21 से 23 दिसंबर के बीच उसके साथ थी. वकीलों ने कोर्ट में दावा किया कि कथित आत्महत्या से पहले भी, उसने अली के साथ 15 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की थी. इस पहलू की जांच की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मिश्रा और राय ने ज़ीशान के खिलाफ ‘लव जिहाद’, तुनिषा शर्मा को हिजाब पहनने और उर्दू सीखने के लिए मजबूर करने के आरोपों का भी खंडन किया. तुनिषा के परिवार के ओर से पेश वकील तरुण शर्मा ने दस्तावेजों को देखने और अपनी दलीलें तैयार करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया.

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